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छत्तीसगढ़ के इन जिलों में स्कूल खुलेंगे, DEO ने स्कूल की साफ-सफाई, ड्रेस-किताब बांटने समेत इन कार्यों के लिए जारी किया आदेश ।

# प्रदीप पटेल | 16 Jun, 2021

रायगढ़-महासमुंद-बालोद। प्रदेश में शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों के संचालन को लेकर कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है। लेकिन जिलों से जरूर स्कूल खुलने का आदेश जारी होना शुरू हो गया है। मुंगेली के बाद अब रायगढ़, महासमुंद और बालोद जिले से स्कूल खोलने का आदेश जारी किया गया है। डीईओ ने सभी बीईओ व प्रचार्य-संकुल प्रभारी को स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि स्कूलों में अभी सिर्फ शिक्षक ही आयेंगे, छात्रों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी । स्कूल आकर शिक्षक साफ-सफाई सहित ड्रेस और किताब बांटने के अलावे अन्य काम करेंगे।

रायगढ़ DEO का आदेश

महासमुंद का आदेश

बालोद में इन कामों के लिए जारी हुआ आदेश

बालोद में अपने आदेश में डीईओ ने स्कूल में शिक्षक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को भी शत प्रतिशत स्कूल में उपस्थित होने को कहा है। डीईओ ने शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय कामों के लिए 12 अलग-अलग बिंदू तय किये हैं। बालोद DEO के आदेश में लिखा है ।

विद्यालय के संस्था प्रमुख जो काम सौंपे उन्हें शिक्षकों व गैर शिक्षकीय कर्मी को करना होगा ।

शाला भवन-परिसर की साफ-सफाई सुनिश्चित करायेंगे ।

आंगनबाड़ी, प्राथमिक शाली, माध्यमिक शाला व हाईस्कूल से समन्वय बनाकर पहली से छठी, नवमी एवं 11वीं प्रवेश के लिए उन शालाओं से विद्यार्थियों की सूची प्राप्त कर प्रवेश की कार्यवाही 16 जून तक पूर्ण कराया जायेगा ।

प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि शिक्षा पोर्टल में किया जाये ।

पाठ्य पुस्तक, गणवेश, मध्याह्न भोजन का वितरण किया जाये व विद्यार्थियों का हस्ताक्षर लिया जाये ।

प्रवेशित छात्रों के पास अगर स्मार्ट फोन है तो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिये आनलाइन पढ़ाई ।

cgschool.in  में शिक्षक प्रविष्टि का अध्यतन किया जाये, दिवगंत, सेवानिवृत शिक्षकों के नाम विलोपित करते हुए सीधी भर्ती, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति वाले का नाम जोड़ा जाये ।

निवनियुक्त कर्मचारियों से नामांकन प्रपत्र तैयार कराकर सेवा पुस्तिका, सीपीएफ पासबुक का संधारण किया जाये ।

भंडार क्रय नियम का पालन करते हुए शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से समग्र शिक्षा से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाये ।

स्थानीय कक्षा उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को शीघ्र प्रगति पत्र प्रदान किया जाये ।

उपलेखन नियमों का पालन करते हुए समिति गठित कर अनुपयोगी सामिग्री का उपलेखन कर प्राप्त राशि चालान के माध्यम से शासकीय खजाने में जमा किया जाये ।

युडाईस प्रविष्ट का कार्य शीघ्र पूरा किया जाये ।